मेरठ : संकल्प संस्था की सचिव अतुल शर्मा पुराने मुकदमे में एसीजेएम कोर्ट-पांच में बुधवार को पेश हुई। अदालत ने बीस-बीस हजार रुपये की जमानत दाखिल करने पर रिहा करने का आदेश दिया।
थाना सिविल लाइन के न्यायालय में थाना सदर बाजार निवासी मोहम्मद इनाम उर्फ नामो ने प्रार्थना-पत्र देकर आरोप लगाया कि वह तीन जून, 2010 को छिपीटैंक से पश्चिमी कचहरी मार्ग पर जा रहा था। रास्ते में अतुल शर्मा ने गाड़ी रोकर उसे जान से मारने की धमकी दी। उसने अतुल शर्मा पर पचास हजार रुपये कबाड़ी बाजार से दिलाने की मांग करने का आरोप लगाया। अदालत के आदेश पर इस मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मामले में अतुल शर्मा ने एसीजेएम कोर्ट-पांच के न्यायालय में बुधवार को पेश होकर जमानत अर्जी दी। अदालत ने उनकी जमानत स्वीकार कर जमानती दाखिल करने पर रिहा करने का आदेश दिया।