राज्य

बीमा कंपनी को 36 लाख मुआवजा देने का आदेश

दिल्ली - एनसीआर, देखी गयी [ 6 ] , रेटिंग :
     
, Star Live 24
Wednesday, May 08, 2013
पर प्रकाशित: 21:22:37 PM

जासं, नई दिल्ली : रोहिणी कोर्ट के एमएसीटी (मोटर वाहन दावा पंचाट) जज ने दिल्ली नगर निगम के कर्मचारी के परिजनों को 36 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। एमएसीटी जज रेखा रानी ने युनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को निर्देश दिया है कि मुआवजे की यह राशि 30 दिनों के अंदर साढ़े सात फीसद की ब्याज दर से मृतक के परिजनों को दी जाए।

नगर निगम में सहायक सैनिटरी इंस्पेक्टर सुरेश कुमार (45) की गत वर्ष अप्रैल माह में सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। सुरेश के पिता, पत्नी और बच्चों की ओर से याचिका दायर कर 80 लाख रुपये मुआवजा देने की मांग की गई थी। मामले की सुनवाई के दौरान बीमा कंपनी ने याचिकाकर्ता को 25 लाख छह हजार 482 रुपये बतौर मुआवजा देने की पेशकश की थी। लेकिन याचिकाकर्ताओं ने इसे लेने से इंकार कर दिया था।

पेश मामले में, गत वर्ष चार अप्रैल को मॉडल टाउन इलाके में तेज रफ्तार डीटीसी बस ने सुरेश कुमार के स्कूटर में टक्कर मार दी थी। जिससे सुरेश की मौत हो गई थी।

Courtesy : Jagran

अन्य वीडियो





 टिप्पणी Note: By posting your comments in our website means you agree to the terms and conditions of www.StarLive24.tv
इस सेक्‍शन से अन्‍य ख़बरें
  • गुडि़या को रहना होगा पिता से दूर
  • मांडी रोड किया जाएगा फोरलेन
  • आरोपियों की न्यायिक हिरासत अवधि बढ़ी
  • परिवार व रोजगार के लिए करें काउंसलिंग एं..
  • बिजली कटौती का सिलसिला शुरू
  • नकल करते धरा गया केएमसी कॉलेज का छात्रसं..
  • विरोध-प्रदर्शन के चलते कई क्षेत्रों में ..
  • गोपाल कांडा व अरुणा के खिलाफ आरोप तय
  • जेलकर्मियों व कैदियों को धमका रहा आरोपी ..
  • सूरज से मिलेगी छह लाख यूनिट बिजली
  • शब्दों से मां के प्रति प्रेम को प्रदर्शि..
  • वेल्डिंग के दौरान तेल टैंकर में हुआ धमाक..
  • एक नजर में
  • गीतिका शादी के लिए कांडा पर बना रही थी द..
  • रेलवे दिल्ली मंडल ने मनाया रेल सप्ताह


संबंधित खोज
  • उत्तरप्रदेश
  • गाजियाबाद
  • दिल्ली एनसीआर
  • नोएडा