जासं, नई दिल्ली : रोहिणी कोर्ट के एमएसीटी (मोटर वाहन दावा पंचाट) जज ने दिल्ली नगर निगम के कर्मचारी के परिजनों को 36 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। एमएसीटी जज रेखा रानी ने युनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को निर्देश दिया है कि मुआवजे की यह राशि 30 दिनों के अंदर साढ़े सात फीसद की ब्याज दर से मृतक के परिजनों को दी जाए।
नगर निगम में सहायक सैनिटरी इंस्पेक्टर सुरेश कुमार (45) की गत वर्ष अप्रैल माह में सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। सुरेश के पिता, पत्नी और बच्चों की ओर से याचिका दायर कर 80 लाख रुपये मुआवजा देने की मांग की गई थी। मामले की सुनवाई के दौरान बीमा कंपनी ने याचिकाकर्ता को 25 लाख छह हजार 482 रुपये बतौर मुआवजा देने की पेशकश की थी। लेकिन याचिकाकर्ताओं ने इसे लेने से इंकार कर दिया था।
पेश मामले में, गत वर्ष चार अप्रैल को मॉडल टाउन इलाके में तेज रफ्तार डीटीसी बस ने सुरेश कुमार के स्कूटर में टक्कर मार दी थी। जिससे सुरेश की मौत हो गई थी।