नव संवाददाता, नई दिल्ली :
दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्रीय सूचना आयोग (सीआइसी) के उस फैसले को बरकरार रखा है, जिसमें आयोग ने गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों को सभी श्रेणियों व सभी कक्षाओं में होने वाले नामांकन से जुड़ी सूचनाएं मुहैया कराने का आदेश दिया था। न्यायमूर्ति राजीव शकधर ने यह आदेश दिल्ली स्टेट पब्लिक स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन की ओर से सीआइसी के फैसले के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई के दौरान दिया। हालांकि स्कूलों को थोड़ी राहत देते हुए न्यायालय ने कहा कि स्कूलों को अपनी आर्थिक स्थिति से जुड़े किसी भी रिकार्ड को सार्वजनिक करने की जरूरत नहीं है।
गौरतलब है कि वर्ष 2010 में सीआइसी ने अपने रितु मेहरा की ओर से दायर की गई याचिका की सुनवाई के तहत फैसला दिया था कि गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों को सभी कक्षाओं में उपलब्ध सभी श्रेणियों की सीटों की जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध करानी होगी। ईडब्ल्यूएस कोटे की उपलब्ध सीटें व सीटों के लिए प्राप्त आवेदन से जुड़ी सभी जानकारी भी सार्वजनिक करने का सीआइसी ने आदेश दिया था। अपने फैसले में आयोग ने कहा था कि सहायता लेने वाले स्कूलों को अपने बजट से जुड़ी सभी जानकारी अपनी वेबसाइट व शिक्षा निदेशालय की वेबसाइट पर मुहैया करानी होगी। यह निर्णय सहायता न लेने वाले स्कूलों के लिए भी लागू था।