नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को वसंत विहार गैंगरेप मामले में मृतका के मित्र के एक समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार को साक्ष्य मानने से इंकार कर दिया।
वसंत विहार गैंगरेप मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें मृतका के मित्र द्वारा एक समाचार चैनल को दिए गए साक्षात्कार को सबूत के तौर में मानने की इजाजत दी थी।
उल्लेखनीय है कि मृतका और उसका मित्र 16 दिसंबर 2012 की रात को वसंत विहार से अपने घर जाने के लिए एक प्राइवेट बस में सवार हुए थे। बस के अंदर मौजूद आरोपियों ने युवती और उसके मित्र को बेरहमी से पीटा और उसके साथ रेप किया। रेप करने के बाद भी आरोपी यही तक नहीं रुके और उन्होंने युवती के शरीर में रॉड घुसा कर उसके अंगों को बाहर खींच लिया। जिसके बाद उन्होंने दोनों को निर्वस्त्र अवस्था में देर रात सड़क पर फेंक दिया। युवती को गंभीरवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बाद में उसकी गंभीर हालत और सरकार पर पड़ते चौतरफा दबाव के मद्देनजर सिंगापुर के एक अस्पताल में इलाज के भेज दिया गया। जहां उसकी मौत हो गई।