मेरठ : लालकुर्ती के पवित्र मैत्रेय हत्याकांड में आरोपी बदन सिंह व चीकू बढ़ला की जमानत अर्जी को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है।
लालकुर्ती थाना क्षेत्र में 12 अप्रैल 2012 को पवित्र मैत्रेय की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी। इस मामले में सुरेंद्र कुमार ने अज्ञात में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने बदन सिंह उर्फ बद्दो व चीकू बढ़ला के खिलाफ आरोप-पत्र अदालत मे दाखिल किया था। इस मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दोनों की जमानत अर्जी दाखिल की गई, जिसको सुनवाई के बाद अदालत ने खारिज कर दी है, लेकिन हाईकोर्ट का आदेश प्राप्त नही हो सका है। वादी की तरफ इस आदेश की पुष्टि की गयी।